श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र अमृत सरोवर में वजू करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। इस घटना में आरोपी युवक सुभान रंगरेज की ज़मानत अर्जी अमृतसर की एक अदालत ने खारिज कर दी है।अमृतसर पुलिस ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की शिकायत पर जनवरी 2026 में आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था।
वीडियो में युवक सरोवर के किनारे बैठकर पानी से अपना चेहरा धोना, वजू करना और पानी वापसि सरोवर में थूकता हुआ दिख रहा था, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।शिरोमणि कमेटी ने इसे सिख नैतिकता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस आरोपी को गाजियाबाद से अमृतसर ले आई और बीएनएस की धारा-298 के तहत कार्रवाई की।
आरोपी ने पहले सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि उसे तालाब के धार्मिक रीति-रिवाजों के बारे में पता नहीं था, लेकिन यह माफी स्वीकार नहीं की गई। कोर्ट ने पहले आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया था। कल सुनवाई में बेल अर्जी खारिज कर दी गई,
जिसके बाद आरोपी अब जेल में ही रहेगा। यह फैसला धार्मिक स्थलों की पवित्रता और रीति-रिवाजों की सुरक्षा के प्रति सख्त रुख को दिखाता है। पुलिस की जांच जारी है और मामले के पीछे का मकसद और दूसरे पहलुओं की जांच की जा रही है।



