पंजाब सरकार के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने 200 रुपये डेवलपमेंट टैक्स काटने के बारे में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यह फैसला ‘पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट, 2018’ के नियमों के मुताबिक लिया गया है।
सरकार ने सभी ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (DDOs) को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि एलिजिबल कर्मचारियों की टैक्स की रकम काटकर ई-चालान के ज़रिए सरकारी खजाने में जमा की जाए। पंजाब के सभी सिविल सर्जन और डिप्टी मेडिकल कमिश्नरों को जानकारी और आगे की कार्रवाई के लिए एक लेटर भेजा गया है।
ताकि इन नियमों को तुरंत लागू किया जा सके।डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर (मेंटल हेल्थ ब्रांच) की तरफ से 4 फरवरी, 2026 को जारी एक लेटर के मुताबिक, यह कटौती उन कर्मचारियों की सैलरी से की जाएगी जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कटौती के बाद, अगर किसी कर्मचारी की इनकम इस लिमिट से ज़्यादा पाई जाती है, तो उसकी सैलरी से सिर्फ़ 200 रुपये काटे जाएंगे।




