सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को ‘पंजाब केसरी’ अखबार के पब्लिकेशन के खिलाफ कोई एक्शन न लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह ऑर्डर ऐसे समय में दिया है जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी तक अखबार के मैनेजमेंट की पिटीशन पर अपना फैसला नहीं सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अखबार की प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के काम करती रहेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की तरफ से अखबार के पक्ष में फाइल की गई अर्जेंट अपील के बाद यह अंतरिम ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने कहा कि यह राहत हाई कोर्ट के फैसले तक और उसके बाद एक हफ्ते तक जारी रहेगी।


