NRI SANJH JALANDHAR (11 NOVEMBER)
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab Government) को नगर निगम चुनाव कराने के लिए दो की जगह आठ हफ्ते का समय दिया है। नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया आठ हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए।


