खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की मेंबरशिप एक गंभीर कानूनी संकट में है। एक महिला से मारपीट और छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों में कोर्ट से चार साल की कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद भी विधायक का इस्तीफा न देना अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के दरवाज़े तक पहुंच गया है।
जानकारी के मुताबिक, तरनतारन की एडिशनल सैशन कोर्ट ने पिछले साल मनजिंदर सिंह को दोषी ठहराते हुए चार साल जेल की सज़ा सुनाई थी। कानूनी नियमों के मुताबिक, अगर दो साल से ज़्यादा की सज़ा पूरी हो जाती है, तो विधायक की मेंबरशिप कैंसिल होना ज़रूरी है, लेकिन कोर्ट के फैसले के पांच महीने बीत जाने के बावजूद विधायक के खिलाफ कोई ऑफिशियल एक्शन नहीं लिया गया है।
इस देरी को चुनौती देते हुए जसवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करके मनजिंदर सिंह की मेंबरशिप तुरंत कैंसिल करने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने एमएलए मनजिंदर सिंह और पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके इस बारे में जवाब मांगा है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर अपने विधायक को बचाने का आरोप लगाया है। 30 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर है।



