पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में बंद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मजीठिया की सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। यदि मजीठिया की सुरक्षा में कोई चूक होती है, तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में बहुत सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि यदि मजीठिया की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई लापरवाही होती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर ए.डी.जी.पी. (जेल) और नाभा जेल के सुपरिंटेंडेंट जिम्मेदार होंगे।बता दें कि बिक्रम मजीठिया के वकीलों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि मजीठिया को खतरा है और बब्बर खालसा की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं।
वकीलों ने अदालत में कहा था कि जेल के अंदर मजीठिया की जान को खतरा है। मजीठिया इस समय नाभा जेल में बंद हैं और अब अदालत के इन आदेशों के बाद जेल प्रशासन पर सुरक्षा को लेकर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है।सूत्रों के अनुसार, एक केंद्रीय एजेंसी से मिली गुप्त जानकारी के बाद पंजाब पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (इंटेलिजेंस) ने एक महत्वपूर्ण ई-मेल जारी किया है।
इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) बिक्रम सिंह मजीठिया को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। बता दें कि मजीठिया इस वक्त पंजाब की नाभा जेल में बंद हैं।



