अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास सिर्फ़ दो दिन बचे हैं। सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 तक पैन-आधार लिंक करना ज़रूरी कर दिया है। खासकर जिन लोगों का आधार 1 अक्तूबर, 2024 से पहले बन गया था, उनके लिए यह प्रोसेस पूरा करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप तय समय में यह काम नहीं करते हैं, तो आपको ये गंभीर पैसे की दिक्कतें आ सकती हैं:टैक्स से जुड़ी दिक्कतें: इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है और अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में दिक्कत होगी। आपका TDS और TCS बहुत ज़्यादा रेट पर कट सकता है। नया बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेने में रुकावटें आ सकती हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करने पर रोक लग सकती है।
A साथ ही, सालाना 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा पर भी असर पड़ेगा। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक आसान मैसेज भेजकर भी ऐसा कर सकते हैं। इसे 567678 या 56161 पर भेजें।80 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिज़न।जो भारतीय नागरिक नहीं हैं (नॉन-सिटिज़न)।जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय के निवासी।जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते और रिटर्न फाइल नहीं करते।


