दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है।जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने ईडी की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि वह केंद्रीय एजेंसी को अपनी दलीलें पेश करने का अंतिम मौका दे रहा है।
ईडी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू दलीलें देने के लिए उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वह भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष एक केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे।वहींअरविंद केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने ईडी की सुनवाई स्थगित करने की याचिका का कड़ा विरोध किया।
उन्होंने कहा कि ईडी ने बिना किसी ठोस कारण के नौ बार सुनवाई स्थगित करवाई है और आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी बेवजह केस को लंबा खींच रही हैईडी ने जून 2024 में ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती दी है, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है। कोर्ट ने ईडी को अंतिम और अंतिम अवसर दिया है, जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख तय हो सकती है।