टोल बंद होने से NHAI को करोड़ों का नुकसान, खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, मान सरकार को नोटिस जारी

NRI SANJH JALANDHAR (3 JULY)

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एनएचएआई की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचएआई ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान राज्य के टोल प्लाजा पर बार-बार अतिक्रमण और इससे उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था की समस्याओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने का निर्देश दिया है।

एनएचएआई के लुधियाना कार्यान्वयन इकाई परियोजना निदेशक लिच्छमन राम चाहते हैं कि हाईकोर्ट सरकार को उन टोल प्लाजा को फिर से खोलने का निर्देश दे जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने अवैध रूप से बंद कर दिया है। लिच्छमन राम लड्डोवाल-बाईपास जैनपुर गांव कार्यालय में कार्यरत हैं।

एनएचएआई ने की थी सुरक्षा की मांग

12 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था कि वे एनएचएआई के टोल-बैरियर कर्मचारियों और संपत्ति को अतिक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करें। पिछले साल 15 फरवरी और 12 जुलाई को डीजीपी (कानून और व्यवस्था) ने शपथ पत्र पर कहा था कि उन्होंने अपनी फील्ड इकाइयों को अलर्ट पर रखा है। पुलिस के इस हलफनामे के बाद हाईकोर्ट ने मामले को निपटा दिया था।

NHAI के वकील ने दिया ये टर्क

एनएचएआई के वकील चेतन मित्तल ने तर्क दिया कि उस हलफनामे के बावजूद पंजाब के कुछ टोल प्लाजा पर कब्जा बना हुआ है। तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए मित्तल ने हाई कोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने चार टोल प्लाजा जबरदस्ती बंद कर दिए है। ऐसा करने से केंद्र सरकार को 113.21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इन सभी चार स्थानों पर कब्जे से एनएचएआई परेशान है।